आधार किसके लिए है जरुरी किसके लिए नहीं

आधार किसके लिए है जरुरी किसके लिए नहीं
aadhar-card-supreme-court-verdict-live-updates-the-acts-stated-purposes

सुप्रीमकोर्ट ने आधार नंबर की अनिवार्यता और इससे निजता के उल्लंघन पर अहम फैसला सुना दिया है. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली संवैधानिक बेंच ने बहुमत से कहा है आधार नंबर संवैधानिक रूप से बैध है. लेकिन उसे बैंक और मोबाइल से जोड़ने की जरुरत को ख़ारिज कर दिया है.
ये भी पढ़े –

आधार अनिवार्य नहीं –
►  बच्चों के एडमिशन के लिए आधार जरुरी नहीं.
►  बच्चों को लाभ पहुचने वाली किसी सरकारी स्कीम के  लिए आधार अनिवार्य नहीं.
►  मोबाइल नं से आधार जोड़ना अनिवार्य नहीं.
►  बैंक खाता खोलने और बैंकिंग सेवाओं के लिए आधार जरुरी नहीं
►  सीबीएसई, नीट, यूजीस के प्रवेश परीक्षाओं के लिए आधार आनिवार्य नहीं.
►  टेलिकॉम कंपनिया और मोबाइल वॉलेट समेत कोई भी निजी कंपनी आधार की मांग नहीं कर सकती है
aadhar-card-supreme-court-verdict-live-updates-the-acts

आधार कहाँ जरुरी –

►  आधार को पैन से जोड़ना अनिवार्य
►  इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के जरुरी

ये भी पढ़े-

हालाकिं ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं लिया गया. पांच जजों की संवैधानिक पीठ में से जस्टिस चंद्रचूड़ ने आधार को पूरी तरह से बताया है. इस बेंच में ‘मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खनविलकर, जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण’ शामिल थे.  
aadhar-card-supreme-court-verdict-live-updates-

क्यों हो रहा आधार का विरोध
इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए इसके गलत इस्तेमाल की आशंका बनी रहती है. अभी हाल ले ट्राई के चेयरमैन ने अपना आधार नं twitter पर शेयर करते हुए चुनौती दी थी की कोई मेरी जानकारी हासिल करके दिखाए. तब फ्रांस के एक हैकर ने उनके आधार से लिंक सारी जानकारी को सार्वजनिक कर दिया था. 
जिसके बाद सरकार मुश्किल में आ गयी और सरकार को सफाई देनी पड़ी कि जानकारी आधार से लीक नहीं हुई है लेकिन हैकर अपना दावा कर रहे है और सरकार अपना. लेकिन ये सच है कि जानकारी आधार नं शेयर करने के बाद ही सार्वजनिक हुई है तो आप खुद समझ सकते है की आपका आधार कितना सुरक्षित है. पोस्ट में हम यहाँ ये दावा नहीं कर रहे है की जानकारी Uidai से लीक हुई है लेकिन आधार के डाटा को लेकर समय समय पर खबरें आती रहती है. ऐसे ही तमाम केसों को ले कर सुप्रीमकोर्ट की संवैधानिक बेंच सुनवाई कर रही थी जिसका फैसला बुधबार को ही आया है.

ये भी पढ़े-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *