
शराब का ठेका कैसे ले
शराब का बिजनेस एक अच्छा बिजनेस माना जाता है. इसमें अगर आपको सही लोकेशन मिले तब आप लाखो में कमा सकते है. इस बिजनेस के लिए आपका
अनुभवी होना अति आवश्यक है. अनुभव के साथ साथ आपके पास अच्छा पैसा भी होना चाहिये.
शराब की ठेकेदारी में आमदनी तों बहुत अच्छी है. यहाँ पर आपको शराब की ठेकेदारी से
संबधित कुछ बाते बताना जरुरी है जिनकी इस पोस्ट में चर्चा करेगें.
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| Sharab ka theka |
शराब की दुकान लेने का प्रोसेस क्या है
कितना पैसा चाहिए
अगर आपके पास पैसा अच्छा है तो आपके लिए शराब की
दुकान लेने में कोई जायदा कठिनाई नहीं होगी. इसमें दुकान की कीमत उसमे होने वाली
बिक्री व दुकान के स्थान के अनुसार जरुरत होती है. अगर आप अच्छी दुकान चाहते है तो
कम से कम 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. लेकिन अगर आप किसी सुदूर क्षेत्र में
दुकान का ठेका लेते है तो आपको 5 लाख तक की आवश्यकता होती है. इस पैसे के अलावा आपको
विभाग की सरकारी फीस और धोरहर राशि अलग से देनी पड़ती है. ये राशि दुकान में पिछले
साल में हुई बिक्री के अनुसार होती है. सभी दुकाने लाटरी के माध्यम से निकली जाती है.
दुकान लेने में कोई जायदा कठिनाई नहीं होगी. इसमें दुकान की कीमत उसमे होने वाली
बिक्री व दुकान के स्थान के अनुसार जरुरत होती है. अगर आप अच्छी दुकान चाहते है तो
कम से कम 20 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. लेकिन अगर आप किसी सुदूर क्षेत्र में
दुकान का ठेका लेते है तो आपको 5 लाख तक की आवश्यकता होती है. इस पैसे के अलावा आपको
विभाग की सरकारी फीस और धोरहर राशि अलग से देनी पड़ती है. ये राशि दुकान में पिछले
साल में हुई बिक्री के अनुसार होती है. सभी दुकाने लाटरी के माध्यम से निकली जाती है.
ये भी पढ़े –
दुकान का प्रकार
दुकान का प्रकार उसमे बिकने वाली शराब के अनुसार
होता है. विभाग द्वारा दी गयी लोकेशन पर आपको दुकान किराये या अपनी लेनी होती है.
आप दुकान को लीज पर भी ले सकते है. दुकान का अनुबंध एक साल का किया जाता है क्यों
कि अगर आपको अगले साल दुकान लाटरी में नहीं मिलती है तो आपको वहां शराब बेचने की
अनुमति नहीं होगी. दुकान के सुरक्षा और जरुरी मानक आपको पूरे करने होगे जो कि आवकारी
विभाग से आपको अनुबंध की शर्तो में बताए गये है. शराब के दुकान में अनुबध आवकारी
विभाग और ठेकेदार के मध्य होता है. मुख्य रूप से दुकानों को तीन या चार केटेगरी
में बाँटा जाता है. ये तीन ये प्रकार की होती है.
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होता है. विभाग द्वारा दी गयी लोकेशन पर आपको दुकान किराये या अपनी लेनी होती है.
आप दुकान को लीज पर भी ले सकते है. दुकान का अनुबंध एक साल का किया जाता है क्यों
कि अगर आपको अगले साल दुकान लाटरी में नहीं मिलती है तो आपको वहां शराब बेचने की
अनुमति नहीं होगी. दुकान के सुरक्षा और जरुरी मानक आपको पूरे करने होगे जो कि आवकारी
विभाग से आपको अनुबंध की शर्तो में बताए गये है. शराब के दुकान में अनुबध आवकारी
विभाग और ठेकेदार के मध्य होता है. मुख्य रूप से दुकानों को तीन या चार केटेगरी
में बाँटा जाता है. ये तीन ये प्रकार की होती है.
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1. देशी शराब की दुकान
2. अंग्रेजी शराब की दुकान
3. वाइन की दुकान
4. मॉडल शॉप
कैसे अप्लाई करें
शराब की दुकान के लिए अलग अलग राज्य सरकार के
नियम अलग अलग है.लेकिन जायदा तर राज्यों में एक ही तरह के पेपर मागे जाते है. कुछ
राज्यों में अब ऑनलाइन अप्लाई होने लगा है तो कुछ राज्यों में ऑफलाइन अप्लाई होता
है. इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कुछ जरुरी पेपर होना चाहिये. जिनके बारे में नीचे बताया
गया है. ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपको आवकारी विभाग या एक्साइज डिपार्टमेंट की
Offical Website पर जाना होगा.
नियम अलग अलग है.लेकिन जायदा तर राज्यों में एक ही तरह के पेपर मागे जाते है. कुछ
राज्यों में अब ऑनलाइन अप्लाई होने लगा है तो कुछ राज्यों में ऑफलाइन अप्लाई होता
है. इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कुछ जरुरी पेपर होना चाहिये. जिनके बारे में नीचे बताया
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इस वेबसाइट पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा.
रजिस्ट्रेशन में आप से आपकी बेसिक जानकारी जैसे आपका नाम, पता, मोबाइल नं., इ मेल
आईडी, आधार कार्ड नं., पैन कार्ड नं. आदि मागें जायेगें. ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
एक तय समय सीमा के अंदर ही होगे. शराब की दुकान की विज्ञप्ति लोकल के समाचार पत्रों
में प्रकाशित की जाती है. इसमें टेंडर की डेट, धरोहर राशि, टेंडर फीस व दुकान का
विवरण दिया गया होता है. दुकान डालने से पहले आप विज्ञप्ति को ठीक से पढ़ और समझ
ले. ये विज्ञप्ति जिलाधिकारी के द्वारा निकली जाती है. इसमें बेसिक लाइसेंस की फीस
प्रोसेसिंग फीस, और लगने वाला GST की कुल वैल्यू आपको किस बैंक खाते या डिमांड
ड्राफ्ट के रूप में जाना है, दिया गया होता है.
रजिस्ट्रेशन में आप से आपकी बेसिक जानकारी जैसे आपका नाम, पता, मोबाइल नं., इ मेल
आईडी, आधार कार्ड नं., पैन कार्ड नं. आदि मागें जायेगें. ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन
एक तय समय सीमा के अंदर ही होगे. शराब की दुकान की विज्ञप्ति लोकल के समाचार पत्रों
में प्रकाशित की जाती है. इसमें टेंडर की डेट, धरोहर राशि, टेंडर फीस व दुकान का
विवरण दिया गया होता है. दुकान डालने से पहले आप विज्ञप्ति को ठीक से पढ़ और समझ
ले. ये विज्ञप्ति जिलाधिकारी के द्वारा निकली जाती है. इसमें बेसिक लाइसेंस की फीस
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ड्राफ्ट के रूप में जाना है, दिया गया होता है.
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दुकान के लिए जरुरी Docoment
1. हैसियत प्रमाण पत्र
2. चरित्र प्रमाण पत्र
3. इनकम टैक्स return
4. पासपोर्ट साइज़ फोटो
5. अनुभव प्रमाण पत्र
6. पैन कार्ड
शराब की दुकान से
सम्बंधित जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल पर विडियो देख सकते है. नीचे दिये
गये लिंक पर क्लिक कर के जा सकते है.
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