भारत सरकार के द्वारा सभी को घर देने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्रीआवासयोजना का संचालन किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) की स्कीम महंगे रियल स्टेट सेक्टर की अपेक्षा सस्ते घरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरु की गई थी। इसके तहत शहरी या ग्रामीण परिवारों को घर बनाने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना को शहरी व ग्रामीण क्षत्रों में अलग अलग चलाया जा रहा है। यहां पर आपके लिए हम प्रधानमंत्री आवास योजना ‘शहरी‘ एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ‘ग्रामीण‘ के बारे में सम्पूर्ण जानकारी देंगे। इस स्कीम का लक्ष्य, महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में 31 मार्च 2022 तक देश भर में 20 मिलियन घरों का निर्माण करके “सब के लिए घर (हाउसिंग फॉर ऑल)” के अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है।
1. प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन (PMAY-U)
वर्तमान में, प्रधान मंत्री आवास योजना अर्बन (PMAY-U) की इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 4,331 कस्बे और शहर हैं। इसमें शहरी विकास प्राधिकरण, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, विकास क्षेत्र, अधिसूचित योजना, और शहरी प्राधिकरण और नियमों के लिए उत्तरदायी सभी अन्य प्राधिकरण शामिल हैं।
यह स्कीम निम्नलिखित तीन चरणों में कार्य करेगी
फेस 1. चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में अप्रैल 2015 और मार्च 2017 के बीच 100 शहरों को कवर करना ।
फेस 2. अप्रैल 2017 और मार्च 2019 के बीच 200 अतिरिक्त शहरों को कवर करना ।
फेस 3. अप्रैल 2019 और मार्च 2022 के बीच बचे हुए शहरों को कवर करना ।
Ad
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स) के डेटा के अनुसार, 1 जुलाई 2019 तक, सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में PMAY-U की प्रगति इस प्रकार है : –
स्वीकृत घर – 83.63 लाख
पूरे हो चुके मकान – 26.08 लाख
अधिगृहीत मकान – 23.97 लाख
समान डेटा के अनुसार, इन्वेस्ट की जाने वाली कुल राशि रु. 4,95,838 करोड़ है, जिसमें से रु. 51,414.5 करोड़ की धनराशि पहले ही जारी की जा चुकी है ।
2. प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G)
प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) को पहले इंदिरा आवास योजना कहा जाता था। हालांकि मार्च 2016 में इसका नाम बदल दिया गया । इसका लक्ष्य दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरे ग्रामीण भारत के लिए किफायती और सुगम हाउसिंग को बढ़ावा देना है ।
इसका उद्देश्य बेघरों को फाइनेंशियल सहायता और पुराने घरों में रहने वालों को पक्के घरों के निर्माण में सहायता प्रदान करना है । मैदानी इलाकों में रहने वाले लाभार्थी रु. 1.2 लाख तक प्राप्त कर सकते हैं और उत्तर–पूर्वी, पहाड़ी क्षेत्रों, इंटीग्रेटेड ऐक्शन प्लान (IAP),और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हाउसिंग के लिए रु. 1.3 लाख तक का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय से उपलब्ध डेटा के अनुसार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,03,01,107 मकानों को स्वीकृति दी जा चुकी है ।
रियल स्टेट सेक्टर में खरीद को बढ़ावा देने के प्रयास में, सरकार ने PMAY की शुरुआत की, हाउसिंग डेवलपमेंट की इस लागत को केन्द्र और राज्य सरकार में निम्नलिखित तरीकों से शेयर किया जाएगा : –
मैदानी क्षेत्रों के लिए – 64:40
उत्तर–पूर्वी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए – 90:10
इस PMAY स्कीम के लाभार्थियों की पहचान सामाजिक–आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) से उपलब्ध डेटा के अनुसार की जाएगी और इसमें शामिल होंगे –
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति.
गैर-SC/ST और BPL में आने वाले अल्पसंख्यक ।
स्वतंत्र बंधुआ मजदूर ।
अर्धसैनिक बलों के परिजन और विधवाएं तथा ऐक्शन में मारे गए व्यक्ति, पूर्व सैनिक, और रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति शामिल हैं ।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए चयन प्रक्रिया
आपका आवेदन प्राप्त करने के पश्चात आगे की प्रक्रिया चयन के लिए शुरू की जाती है । इसके लिए सबसे पहले आपका नाम तहसील में भेजा जाता है जिससे आगे की जांच की जा सके। तहसील से आगे की जांच के लिए लेखपाल या लेखपाल के साथ डूडा के किसी अधिकारी को साथ में लगाया जाता है । अब ये आपके लाभार्थी यानी कि पात्र या अपात्र होने की जांच करते है। इस जांच में अगर आप पात्र पाए जाते है तो आगे की कार्यवाही के लिए आपका नाम डूडा कार्यालय में भेज दिया जाता है। लेकिन अगर आपका अपात्र पाए जाते है तो आपके आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जाता है । अगर आप जानना चाहते है कि कैसे चुना जाएगा कौन पात्र है या कौन अपात्र तो इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते है या youtube पर हमारा वीडियो देख सकते है।
Ad
पात्र होने के लिए निम्न शर्तों को पूरा करना होगा –
1. लाभार्थी या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भारत के किसी भी भाग में कोई पक्का मकान (सभी मौसम में निवास की इकाई) नहीं होना चाहिए ।
2. लाभार्थी परिवार ने न लिया हो –भारत के शासी निकाय/राज्य सरकार की ओर से किसी हाउसिंग स्कीम के तहत केंद्रीय सहायता ।
3. लाभार्थी परिवार ने न लिया हो –किसी भी प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन (‘PLI’) से कोई भी PMAY – CLSS सब्सिडी ।
4. जनगणना 2011 के अनुसार सभी वैधानिक नगर और बाद में सूचित कस्बें मिशन के तहत कवरेज के लिए पात्र होंगे ।
5. जिस निर्माण/विस्तार के लिए लोन लिया गया है उसे लोन राशि की 1st किश्त दिए जाने के तिथि से 36 महीनों के अंदर पूरा कर लिया जाना चाहिए ।
केवल LIG/EWS कैटेगरी के लिए अतिरिक्त मानदंड : – इस के योजना तहत केंद्र सरकार की सहायता से बनाए गए/खरीदे गए घर परिवार की महिला मुखिया के नाम में या संयुक्त रूप से परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के नाम से होने चाहिए, और अगर परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में घर, परिवार के पुरुष सदस्य के नाम से हो सकता है ।
PMAY के लिए लाभार्थियों का चयन किस प्रकार किया जाता है : –
सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट 2018–19 में लाभार्थियों की पहचान करने और चुनने के लिए जनगणना वर्ष 2011 को आधार मानती है। इसके अलावा, सरकार फाइनल लिस्ट का निर्णय लेने के लिए तहसील और पंचायतों को शामिल करती है।
PMAY CLSS के अंतरगर्त लोन सब्सिडी के लिए पात्रता मानदंड
आप PMAY स्कीम के अंतर्गत होम लोन पर रियायती ब्याज़ दर का आनंद ले सकते हैं । इसके अलावा, विशेष फ्लेक्सी लोन सुविधा का विकल्प चुनें, जो आपको अपनी सुविधा के अनुसार पूर्व–स्वीकृत राशि और प्रीपे राशि से कई निकासी करने अनुमति देती है । ब्याज़ केवल निकाली गई राशि पर लगाया जाता है, कुल मूल पर नहीं, इसलिए, यह आपकी EMI को लगभग आधा कर देता है ।
जो लोग PMAY CLSS योजना के लिए अप्लाई करके होम लोन पर ब्याज़ सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इसका पात्र बनने के लिए निम्न मानदंडों को पूरा करना चाहिए ।
LIG/EWS कैटेगरी के लिए :-
»लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटियां या अविवाहित बेटे होने चाहिए।
»एक घर की वार्षिक आय रु. 3 लाख से रु. 6 लाख के भीतर होनी चाहिए।
»प्रॉपर्टी का सह–स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य के पास होना चाहिए।
इसके तहत आपको व्याज दर में 6.5% की ब्याज सब्सिडी पाने के लिए पात्र होंगे।
MIG I व MIG II कैटेगरी के लाभार्थी के लिए :-
CLSS MIG I के लिए घर की वार्षिक आय रु. 6 लाख से रु. 12 के बीच होनी चाहिए, और CLSS MIG II के लिए रु. 12 से. रु. 18 लाख के बीच होनी चाहिए।
प्रॉपर्टी का सह–स्वामित्व महिला के पास अवश्य होना चाहिए।
कमाई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग परिवार के रूप में माना जाएगा।
MIG I के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार 4% की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं, जबकि MIG II के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार 3% की सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं।
PMAY योजना के लिए अप्लाई करने हेतु कौन पात्र हैं ?
जो उम्मीदवार निम्नलिखित PMAY पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं, वह इस हाउसिंग स्कीम के लिए अप्लाई करने हेतु पात्र हैं –
»लाभार्थी या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
»परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ नहीं लिया हुआ होना चाहिए।
»विवाहित युगल के लिए संयुक्त और एकल स्वामित्व दोनों की अनुमति है। इस मामले में, दोनों विकल्पों के लिए सब्सिडी ही प्राप्त होगी।
»लाभार्थी की पारवारिक कुल वार्षिक आय रु. 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
»जिन लोगों के नाम पर पहले से ही अपना एक घर है, वे PMAY स्कीम का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं हैं।
इस योजन के अंतर्गत लाभार्थियों को केवल एक बार ही आवास प्रदान करने की अनुमति है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
प्रधानमंत्री आवास योजना ‘शहरी‘ या ‘ग्रामीण‘ के लिए अलग अलग प्रक्रिया है। यहाँ पर आपको सबसे पहले शहरी आवेदःन प्रकिया के बारे में बताने जा रहे है। शहरो में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से चलती है जिसको जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) कार्यालय के अंतरगर्त चलाया जाता है। आवास के लिए आपको अपना आवेदन पत्र भर के डूडा कार्यालय में जमा करना होता है। आवेदन पत्र के साथ आपको अपना आधार कार्ड और बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी जमा करनी होती है। आवेदन आप ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरह से कर सकते है। आवेदन के लिए आपको दो फोटो की आवश्यकता होगी।
लाभार्थी निम्न माध्यम से PMAY स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं :-
1. ऑनलाइन
ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है। अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए।
चरण 1: ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: “लाभार्थी खोजें” पर क्लिक करें।
चरण 3: आधार नंबर दर्ज़ करें।
चरण 4: “दिखाएं” पर क्लिक करें।
2. ऑफलाइन
लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध फॉर्म भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है। इन फार्म का मूल्य रु. 25 + GST है।
PMAY 2019 की लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें ?
इस स्कीम के पात्र लोग इन चरणों का पालन करके प्रधान मंत्री आवास योजना लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं :-
चरण 1: ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: “लाभार्थी खोजें” पर क्लिक करें।
चरण 3: आधार नंबर दर्ज़ करें।
चरण 4: “दिखाएं” पर क्लिक करें।
क्या प्रधानमंत्री योजना मौजूदा होम लोन उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है ?
मौजूदा होम लोन लेने वाले भी इस स्कीम के लिए पात्र हैं, अगर वे संबंधित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों।
Ad
प्रधानमंत्री आवास योजना में आर्थिक मदद
प्रधानमंत्री आवासयोजना शहरी के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 2 लाख 50 हजार तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इस आर्थिक मदद पर आपको कोई व्याज नहीं देना है ना ही रकम को सरकार को लौटना है क्योंकि सरकार द्वारा ये एक आपको आर्थिक सहयोग है। ये आर्थिक मदद आपको तीन किस्तो में दी जाएगी । जो इस प्रकार है
1. पहली किस्त – 50000
2. दूसरी क़िस्त – 150000
3. तीसरी क़िस्त – 50000
इस प्रकार कुल आपको 2.5 लाख की मदद दी जाती हैं।
अपना चयन लिस्ट में कैसे देखें
प्रधानमंत्री आवास योजना लिस्ट में अपना कैसे नाम चेक करें –
PMAY लिस्ट दो अलग–अलग कैटेगरी (शहरी व ग्रामीण) में होती है – अगर आप ग्रामीण क्षेत्र है और आपके पास अपना रजिस्ट्रेशन है तो PMAY-ग्रामीण (रूरल) कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। PMAY-G लिस्ट को चेक करते समय इस नंबर की आवश्यकता होती है।
अगर आप ग्रामीण कैटेगरी में आते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें : –
चरण 1: PMAY-ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें।
चरण 2: अपना सही रजिस्ट्रेशन नंबर डाले और ‘सबमिट करें’ पर क्लिक करें।
लाभार्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना भी लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो इन चरणों का पालन करें :-
चरण 1: PMAY-ग्रामीण की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
चरण 2: रजिस्ट्रेशन नंबर टैब को अनदेखा करें और एडवांस्ड सर्च बटन पर क्लिक करें।
चरण 3: सही विवरण के साथ दिखाई देने वाले फॉर्म को भरें।
चरण 4: ‘खोजें‘ विकल्प के साथ आगे बढ़ें।
अगर आपका नाम PMAY-G की लिस्ट में मौजूद है, तो सभी संबंधित विवरण दिखाई देंगे।
अगर आप शहरी कैटेगरी में आते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें :-
चरण 1: PMAY की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
चरण 2: आपको “लाभार्थी खोजें” मेन्यू दिखाई देगा, उसमें ‘नाम के अनुसार खोजें‘ पर क्लिक करें।
चरण 3: अपने नाम के पहले तीन अक्षर प्रदान करें।
चरण 4: ‘दिखाएं‘ बटन पर क्लिक करें, और PM आवास योजना की लिस्ट देखें।
PMAY शहरी लिस्ट पर अन्य संबंधित विवरणों के साथ अपना नाम देखें। ये लाभार्थी चार्ट समय–समय पर अपडेट किए जाते हैं। इसलिए, नवीनतम PMAY लिस्ट के लिए अपने आवेदन का वर्ष जरूर देखे। जैसे 2018-19 में आवेदन किया है तो 2018-19 को सेलेक्ट करे।
PMAY संबंधी सामान्य प्रश्न
प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए कौन पात्र है?
निम्न व्यक्ति और परिवार इस स्कीम के लिए पात्र हैं :-
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार ।
निम्न आय वर्ग (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
मध्यम आय वर्ग I (MIG I) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार।
महिलाएं जो EWS और LIG कैटेगरी से संबंधित हैं।
अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
उपरोक्त के अतिरिक्त, लाभार्थी निम्नलिखित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं –
प्रधान मंत्री आवास योजना की पात्रता को पूरा करने के लिए उसके पास अपना घर नहीं होना चाहिए।
व्यक्ति ने राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो।
Hansraj gujar